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बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी लापरवाही! बंधक प्रॉपर्टी के दस्तावेज गुमाए… अब देना होना 55 हजार का जुर्माना

CG Bank Big Negligence: रायपुर में बंधक रखी गई प्रॉपर्टी के दस्तावेज गुमाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) पर 50000 रुपए 6 फीसदी ब्याज के साथ देने और 5 हजार रुपए वाद व्यय का देने कहा गया है।

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बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी लापरवाही! बंधक प्रॉपर्टी के दस्तावेज गुमाए... अब देना होना 55 हजार का जुर्माना(photo-patrika)

बैंक ऑफ बड़ौदा की बड़ी लापरवाही! बंधक प्रॉपर्टी के दस्तावेज गुमाए... अब देना होना 55 हजार का जुर्माना(photo-patrika)

Bank Big Negligence: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बंधक रखी गई प्रॉपर्टी के दस्तावेज गुमाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) पर 50000 रुपए 6 फीसदी ब्याज के साथ देने और 5 हजार रुपए वाद व्यय का देने कहा गया है। साथ ही बैंक प्रबंधन को किसी भी तरह के दस्तावेजों को संभालकर रखने और सेवा में निनता बरतने के साथ ही अनुचित कारोबार करने पर नाराजगी जताई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर के अध्यक्ष डीपी शर्मा, सदस्य निरूपमा प्रधान और अनिल अग्निहोत्री ने यह फैसला सुनाया।

Bank Big Negligence: यह है मामला

सिविल लाइंस निवासी मोहित सिंघानिया (35 साल) ने उच्च शिक्षा के लिए मौदहापारा के बैंक ऑफ बड़ौदा से 18 नवंबर 2009 को लोन लिया। इसके एवज में तेलीबांधा स्थित प्लॉट के दस्तावेज बैंक में जमा किए। लोन की रकम चुकता करने पर प्लॉट के दस्तावेज लौटाने को कहा। इस दौरान उसे पता चला कि बैंक प्रबंधन की लापरवाही से दस्तावेज गुम हो गए। विरोध जताने पर बैंक वालों ने थाने में एफआईआर दर्ज कर समाचार पत्र में प्रॉपर्टी का विज्ञापन जारी किया।

साथ ही नियमानुसार सत्यापित प्रतिलिपि लौटाई। सालों तक चक्कर लगाने और मूल दस्तावेज नहीं देने पर जिला फोरम में परिवाद दायर किया। जहां बैंक और भूस्वामी का पक्ष सुनने के बाद फोरम अध्यक्ष और सदस्यों ने माना कि बैंक वालों की लापरवाही से प्रॉपर्टी के दस्तावेज गुम हुए। बंधक रखे गए दस्तावेज को सुरक्षित रूप से लॉकर में रखा जाना चाहिए था। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद बैंक को 23 जून 2018 से लेकर अदायगी दिनांक तक 6 फीसदी ब्याज देने और 5000 रुपए वाद व्यय का देने को कहा।