
बिलासपुर. हाईकोर्ट (Bilaspur High Court ) ने 18 अक्टूबर से होने वाली पीएससी मेन्स परीक्षा (CGPSC Mains Exam) पर रोक लगा दी है। गुरुवार को जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने प्री परीक्षा के मॉडल आंसर में गड़बड़ी पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने परीक्षा तिथि तक सुनवाई जारी रहने के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई है।
याचिकाकर्ता उदयन दुबे, राकेश यादव, ज्योति सोनी, आदि ने वकील पी आचार्य रोहित शर्मा, अरिजित तिवारी, टीके झा, शोभित मिश्रा, टी के तिवारी, कौशल यादव आदि के माध्यम से याचिका लगाई गई है। सुनवाई में वकीलों ने कोर्ट में बताया कि सुनवाई लंबित रहने के दौरान ही पीएससी ने मुख्य परीक्षा तय कर दी है। मुख्य परीक्षा 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है।
मॉडल आंसर में गड़बड़ी से परीक्षा सन्देह के दायरे में
याचिकाकर्ताओं ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर प्रारम्भिक परीक्षा के रिजल्ट फिर से घोषित करने की मांग की है। बता दें कि पीएससी ने प्रारम्भिक परीक्षा के दो बार मॉडल आन्सर जारी किए। नए मॉडल आन्सर पुराने से अलग थे,जो उत्तर पहले सही थे वे अब गलत हो गए हैं। इससे पूरी परीक्षा सन्देह के घेरे में आ गई है।
Published on:
09 Oct 2020 08:38 am
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
