
हर प्रत्याशी को चुनाव खर्चों की देनी होगी पूरी जानकारी
रायपुर। CG Election 2023: विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान किए जाने वाले सभी खर्चों का पूरा हिसाब व्यय लेखा प्रेक्षक के समक्ष देना होगा। इसके लिए निर्वाचन के दौरान किए गए सभी खर्चों को व्यय लेखा रजिस्टर में बनाकर निर्धारित तिथि तक निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को जमा करना होगा।
अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन जमा करते समय चुनाव के व्यय के लिए अलग से खोले गए बैंक खाते की जानकारी भी दी जाती है। चुनाव में सभी प्रकार के खर्चों के लिए बैंक में खोले गए खाते से ही राशि खर्च करना पड़ता है। इसमें नामांकन की तारीख से परिणाम की घोषणा की तिथि तक किए गए खर्च की जानकारी देना होता है।
खुद की राशि और चंदे में मिली राशि का देना होगा ब्योरा
चुनाव खर्च के हिसाब को रखने के लिए अलग से खोले गए बैंक खाते में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की राशि अथवा किसी और स्त्रोत से प्राप्त राशि को जमा कर उसी में से खर्च करेगा। यह बैंक खाता अभ्यर्थी का स्वयं का या अपने एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोला जाता है। अभ्यर्थी को यदि किसी व्यक्ति या फर्म को नकद राशि में भुगतान करना हो तो वह बैंक से राशि निकालकर 20 हजार रुपए तक का नकद भुगतान कर सकता है। इससे ज्यादा की राशि का भुगतान चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से करना होगा।
Published on:
26 Oct 2023 08:02 am

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