
शराब बेचने के लिए नए नियम (photo source- Patrika)
CG Liquor Rules: राज्य सरकार ने लाइसेंस धारी होटल, बार और रेस्टोरेंट में शराब बिक्री को लेकर नियम कड़े कर दिए हैं। अब लाइसेंसधारी संचालकों को हर महीने सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मात्रा में शराब का स्टॉक उठाना अनिवार्य होगा। यदि किसी बार, होटल या रेस्टोरेंट ने निर्धारित सीमा से कम शराब उठाई या बिक्री कम रही तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नए प्रावधानों के तहत विदेशी शराब की एक बोतल पर करीब 1140 रुपये तक और क्वार्टर व बीयर पर 160 रुपये तक का दंड वसूला जा सकता है।
आबकारी विभाग ने इस संबंध में 25 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी कर विदेशी मदिरा नियम 1996 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद यह व्यवस्था लागू होगी कि लाइसेंसधारी हर माह तय न्यूनतम स्टॉक उठाएं और उसका रिकॉर्ड रखें। सरकार का मानना है कि इससे शराब बिक्री की निगरानी सख्त होगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि नए नियमों से होटल, बार और रेस्टोरेंट संचालकों पर अतिरिक्त दबाव बढऩे की भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि कम बिक्री होने पर भी उन्हें तय मात्रा का स्टॉक उठाना पड़ेगा या फिर जुर्माना देना होगा।
अधिसूचना के मुताबिक हर बोतल पर आबकारी लेबल अनिवार्य होगा। नई अधिसूचना में शराब की हर बोतल पर एक्साइज एडेसिव लेवल (ईएएल) लगाना अनिवार्य है। लाइसेंसधारी को एक महीने के लिए आवश्यक लेबल पहले से खरीदना होगा। लेबल लगाने के बाद ही शराब की बोतल ग्राहकों को बेची जा सकेगी। सभी लेबल का रिकॉर्ड भी रोजाना रजिस्टर में दर्ज करना होगा। यह लेबल लाल रंग का होगा और इससे शराब की बिक्री पर निगरानी रखना आसान होगा।
शराब बिक्री प्रणाली को अधिक नियंत्रित और पारदर्शी करने के लिए नियमों को लागू कराया जा रहा है। इससे अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। स्टॉक और बिक्री का सही रिकॉर्ड रहेगा। टैक्स और ड्यूटी की भी वसूली बेहतर होगी— देवेंद्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव, आबकारी विभाग
आबकारी विभाग की आय वर्षवार
2020-21-4636
2021-22-5110
2022-23-6783
2023-24-8430
2024-25-7299
(नोट-आंकड़ें आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक)
प्रीमीयम मदिरा दुकान-29
विदेशी मदिरा दुकान-239
कम्पोजिट मदिरा दुकान-240
देशी मदिरा दुकान-166
Published on:
06 Mar 2026 08:07 pm
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