
CG News: अपर सत्र न्यायालय ने होटल में बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी कारोबारी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। न्यायालय ने दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि 8 वर्षीय बालिका अपने माता-पिता के साथ तेलीबांधा स्थित बड़े होटल में नए साल की पार्टी मनाने के लिए गई थी। इस दौरान कचना निवासी विकास कुमार अग्रवाल (44 साल) ने 31 दिसंबर 2017 की रात 11 बजे उसके साथ छेड़छाड़ की। इसकी जानकारी मिलने पर वहां पर उपस्थित लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की।
CG News: घटना के दूसरे दिन 1 जनवरी 2018 को बालिका के परिजनों ने तेलीबांधा थाना में इसकी शिकायत की। पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की। सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अच्छेलाल काछी ने पुलिस की केस डायरी, गवाहों के बयान के आधार पर दंडित किया।
Updated on:
06 Mar 2025 12:10 pm
Published on:
06 Mar 2025 12:02 pm
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