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CG News: अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव की मांग, कर्मचारी नेता ने CM और गृह मंत्री से की अपील

CG News: हाल ही में जारी एकीकृत निर्देश 2023 के तहत तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% सीमा बंधन लगाया गया है। जिसके कारण कई परिवार इससे वंचित हो रहे हैं।
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CG News: छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय कर्मचारियों के असामयिक निधन पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन हाल ही में जारी एकीकृत निर्देश 2023 के तहत तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% सीमा बंधन लगाया गया है। जिसके कारण कई परिवार इससे वंचित हो रहे हैं। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने इस सीमा बंधन को हटाने की मांग की है ताकि दिवंगत लिपिक प्रदीप उपाध्याय के पुत्र को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सके।

CG News: सीमा बंधन हटाने की मांग

झा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा से मांग की है कि यह 10% सीमा बंधन हटाया जाए, जैसा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। इस कदम से दिवंगत लिपिक प्रदीप उपाध्याय के परिवार सहित प्रदेश के अन्य कर्मचारियों के परिजनों को राहत मिलेगी और उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी।

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अनुकंपा नियुक्ति में सीमा बंधन का प्रभाव

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा कि तहसील कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत प्रदीप उपाध्याय ने विषम परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली थी। उनके बेटे को भी लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन 10% सीमा बंधन के कारण यह नियुक्ति मुश्किल हो गई। झा ने यह भी बताया कि इस सीमा बंधन के कारण कई अन्य दिवंगत लिपिक और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के परिजन उचित पद पर अनुकंपा नियुक्ति पाने में असफल हो रहे हैं।