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CG News: सड़क पर रैली निकालनी है? पहले लेनी होगी नगर निगम से इजाजत, बदला नियम…

CG News: रायपुर में अब नगर निगम क्षेत्र में रैली, जूलूस सहित कोई भी कार्यक्रम करने के लिए कलेक्ट्रेट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यह सब काम अब नगर निगम प्रशासन करेगा।

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CG News: सड़क पर रैली निकालनी है? पहले लेनी होगी नगर निगम से इजाजत, बदला नियम...(photo-patrika)

CG News: सड़क पर रैली निकालनी है? पहले लेनी होगी नगर निगम से इजाजत, बदला नियम...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में अब नगर निगम क्षेत्र में रैली, जूलूस सहित कोई भी कार्यक्रम करने के लिए कलेक्ट्रेट से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यह सब काम अब नगर निगम प्रशासन करेगा। रैली और जुलूस की अनुमति देने के लिए निगम मुयालय के कक्ष क्रमांक 306 और 311 में अर्जी लगानी पड़ेगी। यहीं से अनुमति मिलेगी। जबकि सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल, अस्थायी संरचना करने संबंधित अनुमति देने या नहीं देने का अधिकार जोनों को है।

CG News: अब नगर निगम से लेनी होगी रैली, जुलूस की अनुमति

राज्य शासन नगरीय प्रशासन द्वारा इस संबंध में विगत दिनों आदेश जारी किया गया था, जिस पर अमल करते हुए निगम मुयालय में लागू किया गया है। अफसरों के अनुसार कार्यालयीन समय में निर्धारित आवेदन 7 दिवस पूर्व 4 विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर देना पड़ेगा, तभी उस आवेदन पर विचार किया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रैली, जुलुस की अनुमति के लिए उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी व उपअभियंता प्रेरणा अग्रवाल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही निर्धारित आवेदन के साथ 4 विभागों क्रमश: अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व विभाग, थाना प्रभारी पुलिस, जिला सेनानी होमगार्ड अग्निशमन विभाग, कार्यपालन अभियंता अथवा सहायक अभियंता विद्युत विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।