
नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया परिपत्र (Photo source- Patrika)
CG News: राज्य के सभी नगरीय निकायों में सड़क निर्माण, ब्रिज निर्माण और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नई दर अनुसूची लागू कर दी गई। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2024 को सड़क निर्माण और ब्रिज निर्माण के लिए जारी एसओआर लोक निर्माण विभाग में 1 जनवरी 2025 से प्रभावशील है। वहीं इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए नया एसओआर 1 जून 2020 से लागू है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सड़क निर्माण, ब्रिज निर्माण और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए अब लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नवीन दर अनुसूची को नगरीय निकायों के लिए भी प्रभावशील कर दिया है।
नगरीय निकायों में नवीन दर अनुसूची लागू होने से निर्माण कार्यों के डी.पी.आर./प्राक्कलन में कार्य लागत का वास्तविक आंकलन होगा और एक बार राशि स्वीकृत हो जाने के बाद पुनरीक्षित स्वीकृति की आवश्यकता कम होगी। इससे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने में भी सहायता मिलेगी।
CG News: उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने राज्य में 2015 से सड़क निर्माण और ब्रिज निर्माण के लिए प्रचलित पुराने एसओआर को अद्यतन किया है। नए एसओआर में नई मशीनरी और निर्माण की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इनसे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार नया एसओआर राज्य में 1 जनवरी 2025 से लागू है।
Updated on:
05 Jun 2025 10:33 am
Published on:
05 Jun 2025 10:33 am
