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CG News: साय सरकार का बड़ा फैसला! अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, नया अधिनियम लागू…

CG News: छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी है।

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CG News: साय सरकार का बड़ा फैसला! अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, नया अधिनियम लागू...

CG News: राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में दुकान एवं स्थापना के लिए नया अधिनियम लागू कर दिया है। यह पूरे राज्य में लागू रहेगा। जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में लागू होता था। नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं।

CG News: कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण

पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा।

पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा।

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कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय होगा पंजीयन शुल्क

नए नियमों के तहत दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। इसमें न्यूनतम शुल्क 1 हजार और अधिकतम 10 हजार रुपए होगा। पहले यह शुल्क 100 से लेकर 250 रुपए तक था। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।

छह महीने बाद आवेदन किया तो लगेगा शुल्क

कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी। पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि 6 महीने बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा।

रखना होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

CG News: सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा। निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे।