
CG Rape Case: शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, रेप के आरोपी को 20 साल का कारावास
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के रायपुर में विवाह करने का झांसा देकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि रायपुर के बिट्टू देवांगन (22) ने सवा 12 वर्षीय बालिका को भगाकर ले गया।
साथ ही उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के परिजनों ने पुलिस में 30 अप्रैल 2022 को शिकायत दर्ज कराई। विशेष न्यायाधीश अच्छेलाल काछी ने गवाहों के बयान और पुलिस की केस डायरी के आधार पर सजा सुनाई। साथ ही बालिका के पुनर्वास के लिए 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया।
Updated on:
08 May 2025 02:28 pm
Published on:
08 May 2025 02:28 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
