
सबसे बड़ी राहत: अब 100 रुपए में बनेंगे आजीवन गुमाश्ता लाइसेंस, पूरा पढ़िए काम की ये खबर
अजय रघुवंशी@रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। श्रम विभाग ने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) दुकान एवं स्थापना नियम 1959 के अंतर्गत गुमाश्ता लाइसेंस (Gumasta License) के लिए नया नियम जारी किया है, जिसके मुताबिक अब 100 रुपए से लेकर 250 रुपए की कीमत पर पंजीयन किया जाएगा, जो कि आजीवन रहेगा।
अब व्यापारियों को अपने दुकान और स्थापना का केवल एक बार ही पंजीयन कराना होगा। उन्हें अब बार-बार पंजीयन कराने के लिए परेशान नहीं होना पडेगा। जहां कोई कर्मचारी ना हो वहां 100 रुपए, 3 से अधिक कर्मचारी होने पर 150 रुपए, 3 से अधिक और 10 से कम कर्मचारी होने पर 200 रुपए व 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होने पर 250 रुपए का शुल्क लगेगा।
इस संबंध में श्रम विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है कि 15 दिन के भीतर इस संबंध में दावा आपत्ति या सुझाव दिया जा सकता है। इसके बाद सुझावों या शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा ने बताया कि इससे पहले चैंबर ने राज्य सरकार से मांग की थी कि गुजरात व महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी गुमाश्ता लाइसेंस के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। गुजरात में लाइफटाइम गुमाश्ता लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है, वहीं महाराष्ट्र में जिस संस्थान में 9 कर्मचारी हैं, वहां गुमाश्ता लाइसेंस ही समाप्त कर दिया गया है।
Gumasta License : Click करें और इन खबरों को पढ़ें
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Published on:
28 Jun 2019 09:19 pm
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