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अभिनेता आमिर खान को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी नोटिस

असहिष्णुता के चलते देश छोडऩे की कही थी बात

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अभिनेता आमिर खान को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी नोटिस

अभिनेता आमिर खान को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी नोटिस

रायपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फि़ल्म अभिनेता आमिर खान और राज्य शासन के जरिए कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। दरअसल अमीर खान ने बढ़ती असहिष्णुता के चलते देश छोडऩे की बात कही थी। आमीर ने कहा था कि असहिष्णुता के कारण ये देश रहने लायक नहीं है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी ये देश छोड़ कर जाना चाहते हैं।

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मामले में अधिवक्ता अमियकान्त दीवान ने रायपुर निवासी दीपक दीवान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इससे पहले उन्होंने निचली अदालत में आमिर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी थी। मामले में सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता मतीन सिद्दकी ने पैरवी की। जस्टिस संजय के अग्रवाल की बेंच ने मामले में आमिर खान और राज्य शासन के जरिए कलेक्टर को नोटिस जारी किया है।