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chhattisgarh news: फूड एंड ड्रग विभाग ने की 25 मेडिकल स्टोर की जांच, 12 दुकानें सस्पेंड…

chhattisgarh news: जांच टीम में कुल 12 औषधि निरीक्षक तथा पुलिस विभाग से निरीक्षक, उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों के 14 सदस्य समेत 26 लोग शामिल रहे।

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chhattisgarh news: फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने शुक्रवार को मेडिकल स्टोर की जांच कर नशे की दवाइयां जब्त की। दुकानदारों के पास इन दवाइयों के बेचने के लिए अनुमति नहीं थी। इसलिए नशे की दवाई मिले 11 मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। टीम ने 25 दुकानों की जांच की। बाकी 14 दुकानों में भी अनियमितता मिली है। इनके खिलाफ भी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

chhattisgarh news: जानें मामला…

जिन दुकानों में नशे की दवाइयां मिलीं, उनमें सुमित मेडिकल स्टोर्स पचपेडी नाका, मां भवानी मेडिकल स्टोर्स गुढ़ियारी, गणपति मेडिकल स्टोर्स गुढ़ियारी, रॉयल मेडिकल स्टोर्स मठपुरैना, सतकार मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह, मास्टर मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह शामिल है। इसी तरह सागर मेडिकल स्टोर्स बिरगांव, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स खरोरा, छाया मेडिकल स्टोर्स, भैसा आरंग, श्रीराम मेडिकल स्टोर्स कैलाशपुरी टिकरापारा, ऋषि मेडिकल स्टोर्स संतोषी नगर में नारकोटिक्स दवाइयां मिली हैं। इनके पास मौके से विक्रय दस्तावेज नहीं मिला।

ड्रग एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई

इन मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध ड्रग एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अन्य मेडिकल स्टोर्स में औषधि नियमावली की अनियमितता पाई गई है। सभी को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। संतोषप्रद जवाब न मिलने पर उनके विरुद्ध एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम में कुल 12 औषधि निरीक्षक तथा पुलिस विभाग से निरीक्षक, उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों के 14 सदस्य समेत 26 लोग शामिल रहे। कार्रवाई के लिए कुल 12 टीम गठित की गई थी।

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जांच नहीं, इसलिए धड़ल्ले से बिक रही नशीली दवा

ड्रग विभाग मेडिकल स्टोर की जांच को लेकर उदासीन बना रहता है। नियमित जांच नहीं होने के कारण ही मेडिकल स्टोर में नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं। किशोर व युवा इसे आसानी से खरीद रहे हैं। जबकि ये दवाइयां बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेचनी है।

chhattisgarh news: ड्रग विभाग ने 2 दिसंबर को रायपुर जिले में 30 दुकानों की जांच की। जांच उपरांत दो मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किए गए तथा 12 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे। 10 दिसंबर को जिला बिलासपुर में ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 45 दुकानों में संयुक्त जांच की कार्रवाई की गई थी, जिसमें कुल 29 दुकानों के लाइसेंस को निलंबित किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि राज्य के सभी जिलों के मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए आगामी समय में इसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी।