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छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल का बड़ा फैसला! बढ़ी फीस होगी वापस, अब मात्र इतने रुपए में होगा नवीनीकरण

Pharmacist renewal charges: छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने पंजीयन और नवीनीकरण फीस में की गई वृद्धि को वापस ले लिया है। 1 जून 2025 से वसूली गई अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी।

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स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (फोटो सोर्स- X हैंडल)

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (फोटो सोर्स- X हैंडल)

Chhattisgarh Pharmacy Council: छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा 8 मई 2025 को आयोजित आम सभा में फार्मासिस्टों के नए पंजीयन, नवीनीकरण और अन्य मदों में शुल्क वृद्धि का निर्णय लिया गया था, जिसे 1 जून 2025 से लागू कर दिया गया था। लेकिन इस निर्णय के बाद राज्यभर के फार्मासिस्ट संगठन और दवा व्यापारी संघों ने इसका विरोध करते हुए पुनर्विचार की मांग की थी।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस विषय पर काउंसिल के सदस्यों को सुझाव देते हुए युवाओं और व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखने की बात कही थी। इस संदर्भ में बुधवार यानी 2 जुलाई 2025 को रायपुर के नवीन विश्राम गृह में काउंसिल की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूर्व में निर्धारित फीस ही यथावत लागू रहेगी और हाल ही में की गई कोई भी नई वृद्धि लागू नहीं की जाएगी।

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Chhattisgarh Pharmacy Council: लिए गया ये अहम फैसला

यह भी निर्णय लिया गया कि केवल कोविड महामारी काल में घटाए गए पंजीयन नवीनीकरण शुल्क को 300 रूपये के स्थान पर पुनः 500 रूपये किया जाए। इस तरह पूर्व में लागू फीस ही याथावत रहेगी। इसके साथ ही 1 जून 2025 से जिनसे भी बढ़ी फीस को लिया गया है उन फार्मासिस्टों को अतिरिक्त फीस को वापस किये जाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि यह निर्णय फार्मासिस्ट समुदाय और व्यापारी वर्ग के हित में लिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में पंजीकृत फार्मासिस्टों को राहत मिलेगी।