
राइस मिलरों पर लगे गंभीर आरोप
रायपुर। Custom Milling Scam : मार्कफेड एमडी मनोज सोनी, विपणन अधिकारी प्रितिका पूजा केरकेटटा सहित अन्य के खिलाफ लगाए गए आरोप की 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह की अदालत में बुधवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से दलील पेश की गई।
इस दौरान आयकर विभाग की ओर से विशेष लोक अभियोजक विवेक पांडेय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि किस तरह सिंडीकेट बनाकर भ्रष्टाचार किया गया। इससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। आयकर विभाग ने जुलाई 2023 में 16 ठिकानों में छापा मारा था। इस दौरान तलाशी में बोगस लेनदेन और कस्टम मिलिंग की राशि का भुगतान करने के एवज में 20 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन लेने के इनपुट मिले थे।
इसे देखते हुए 15 सितंबर को मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी, कोरबा डीएमओ प्रितिका पूजा केरकेट्टा, राइस मिल एसोसिएशन तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश रूंगटा, उपाध्यक्ष पारसमल चोपड़ा, कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर, राइस मिलर संतोष अग्रवाल, अमित अग्रवाल और प्रशांत अग्रवाल के खिलाफ परिवाद पत्र लगाया गया है। साथ ही प्रकरण का पंजीयन कर इसे सुनवाई के लिए स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। लेकिन, आवेदन के पेश करते ही बचाव पक्ष द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।
प्रकरण की सुनवाई शुरू होने पर वह अपना पक्ष अदालत के समक्ष रख सकते है। वहीं बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि परिवाद पत्र पंजीयन योग्य नहीं है। उनके पक्षकारों को परेशान करने आयकर विभाग की ओर से आवेदन लगाया गया है। छापेमारी के दौरान तलाशी के दौरान कोई ठोस साक्क्ष्य नहीं मिला था। इसके बाद भी उनके पक्षकारों को परेशान करने के लिए आवेदन लगाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीजेएम अपना फैसला सुनाएंगे।
Published on:
30 Nov 2023 11:16 am
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
