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भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर लगाया प्रतिबंध

अधिसूचना जारी- एग्जिट पोल और उसके परिणाम का प्रकाशन-प्रसारण 5 दिसम्बर को शाम साढ़े छह बजे तक प्रतिबंधित प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कारावास या जुर्माना या दोनों तरह की सजा का प्रावधान

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भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर लगाया प्रतिबंध

भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने इस पर लगाया प्रतिबंध

रायपुर. भारत निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश व गुजरात में विधानसभा चुनाव तथा छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में विभिन्न उपचुनावों के मद्देनजर एग्जिट पोल करने एवं इसके परिणामों के प्रकाशन व प्रसारण को 5 दिसम्बर को शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंधित किया है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसम्बर को मतदान होना है। यहां से कांग्रेस से सावित्री मंडावी और भारतीय जनता पार्टी से ब्रह्मानंद नेताम मैदान में हैं।

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भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत एग्जिट पोल एवं इसके परिणामों के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनावों के संबंध में 12 नवम्बर को सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर को शाम 5.30 बजे तक की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया था, जिसमें किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित था।
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केंद्रीय चुनाव आयोग ने कई राज्यों में हो रहे विभिन्न उपचुनावों के मद्देनजर इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना को अब 5 दिसंबर की शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभाओं के चुनावों एवं विभिन्न राज्यों में उपचुनावों से संबंधित मतदान क्षेत्रों में वोटिंग की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
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