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OPS vs NPS: कर्मचारियों को 1 महीने में देना होगा नई या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प, फरमान हुआ जारी…

OPS vs NPS, CG News: छत्तीसगढ़ में नई new pension scheme (NPS) और पुरानी पेंशन योजना old pension scheme (OPS) को लेकर सरकारी कवायद तेज हो गई है।

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file photo: OPS vs NPS

file photo: OPS vs NPS

OPS vs NPS: राज्य सरकार ने 20 जनवरी को दोनों योजना जारी रखने का फैसला लिया है। इसके लिए कर्मचारियों के पास नई और पुरानी पेंशन योजना रखने का विकल्प होगा। अब कर्मचारियों को 1 महीने के भीतर अपना विकल्प देना होगा। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी दोनों योजना को लेकर असमंजस की स्थिति में है।

वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं, इसमें कहा गया है कि निर्देश जारी होने की तिथि से शासकीय सेवकों से एक माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प भरकर कार्यालय प्रमुख के पास जमा करें। कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाकर मूल प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाएगी एवं एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख के अभिरक्षा में संधारित की जाएगी।

अंतिम आहरण पर लगी रोक हटी
वित्त विभाग ने 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। शासकीय सेवकों के अप्रेल माह के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि की कटौती करने के निर्देश भी जारी किए थे। चूंकि अब नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए विकल्प का प्रावधान किया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति, मृत्यु व सेवा त्याग के प्रकरणों में अंतिम आहरण पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है।

सम्पदा पोर्टल में अपलोड होगा सहमति पत्र
शासकीय कर्मचारियों के विकल्प एवं सहमति पत्र को कार्मिक सम्पदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन से अपलोड किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों का दस्तावेज सुरक्षित रह सकें।