
रील से रजिस्ट्री तक का खेल! सोशल मीडिया पर दिखाकर प्लॉट बेचने का जाल, सपनों का घर या कानूनी फंदा?(photo-patrika)
CG RERA Scam: छत्तीसगढ़ में रेरा (CG RERA) में पंजीयन कराए बिना फ्लैट, प्लॉट, मकान या बंगले की बिक्री करना पूरी तरह अवैध है। इसके बावजूद कई रियल एस्टेट कारोबारी, प्रॉपर्टी डीलर और एजेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लुभावने विज्ञापन देकर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने ऐसे प्रचार-प्रसार पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।
रेरा अधिकारियों के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बिना पंजीयन के प्लॉटिंग, फ्लैट और मकानों के विज्ञापन किए जा रहे हैं। इन आकर्षक प्रचारों में फंसकर आम लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कानूनी, तकनीकी और वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
रेरा ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीयन किसी भी प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य शुरू करना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे बिल्डरों और डेवलपर्स की पहचान कर जांच की जा रही है। यहां तक कि वे प्रोजेक्ट, जिन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति मिली है लेकिन रेरा में पंजीयन नहीं कराया गया है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है।
रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत ने बताया कि बीते सात वर्षों में प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 136 प्रोजेक्ट्स की जांच की है। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर इन प्रोजेक्ट्स पर भारी जुर्माना लगाया गया और संपत्तियों की खरीदी-बिक्री पर रोक भी लगाई गई। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी फ्लैट, प्लॉट, मकान या बंगला खरीदने से पहले रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित प्रोजेक्ट का पंजीयन जरूर जांचें।
रेरा अधिकारियों के अनुसार अब तक 106 ऐसे प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें बिना रेरा पंजीयन के निर्माण या बिक्री शुरू कर दी गई थी। ऐसे बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ-साथ उनका पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
इसी महीने रेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के दो जमीन मालिक गोवर्धन और रामानुज पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ओम फार्म, लखोली रेलवे स्टेशन के नाम से बिना रेरा पंजीकरण के प्लॉटिंग, विज्ञापन और बिक्री की।
रेरा कानून के तहत बिल्डर, जमीन दलाल, एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर के लिए पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन के बिना प्रॉपर्टी का प्रचार या बिक्री करने पर तीन साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। रेरा की यह सख्ती रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम मानी जा रही है।
Published on:
18 Jan 2026 11:11 am
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