
रायपुर। नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति मामले में फर्जीवाड़े का भंडा फूटा है। लगातार शिकायतों के बाद खुलासा हुआ कि जिनके परिजन सरकारी नौकरी में उन्हें भी अनुकंपा देने की प्रक्रिया को निगम के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने कारनामा किया।
दो मामले उजागर होने के बाद निगम में सामान्य प्रशासन विभाग की उपायुक्त कृष्णा खटीक ने एक सर्कुलर जारी कर सभी जोन कमिश्नरों से छानबीन कर रिपोर्ट मंगाई है।
जबकि पिछले साल राज्य शासन से भृत्य के 35 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने की स्वीकृति निगम को मिली थी, लेकिन निगम में अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया में दो बार सूची बदली गई, जो विवादों में रही।
इस मामले में अजाक्स ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है।नियम है कि कर्मचारियों के परिवार सदस्य जैसे माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री शासकीय सेवा है या नगर निगम में किसी भी पद पर कार्यरत हैं तो उनकी छानबीन करके ही अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए जाते हैं।
परंतु इसका पालन निगम के सामान्य प्रशासन विभाग में नहीं होने से दो ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनके घर के सदस्य नौकरी में हैं, उनके बच्चों को भी अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। उपायुक्त कृष्णा खटीक द्वारा 17 फरवरी को जारी जोन कमिश्नरों के पत्र में खुलासा हुआ कि अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा की जांच करके 7 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
इस आदेश के साथ जिन 31 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश निगम के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है, उनके नाम और पदनाम के साथ जोनों में भेजा गया है।
शिकायत के बाद फर्जीवाड़े का खुलासाफर्जीवाड़ा मामला तत्कालीन आयुक्त विश्वदीप के पहले का है। निगम में लंबे समय से सामान्य प्रशासन विभाग में उपायुक्त कृष्णा खटीक ऐसे मामलों का निराकरण करती हैं। उन्होंने अब पत्र जारी किया है कि दो मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है।
इसलिए सभी प्रकरणों की जांच कराई जा रही है। कृष्णा खटीक के अनुसार मनीष सागर पिता दिवंगत रामजी सागर अनुकंपा नियुक्ति पर सहायक ग्रेड-3 के पद पर जोन 1 में कार्यरत हैं और उनकी मां रामबती सागर सफाई कामगार के पद पर जोन 5 में कार्यरत हैं।
इसी तरह कुमारी नीति सोनी अनुकंपा नियुक्ति पर सहायक ग्रेड-3 के पद पर जोन 3 में पदस्थ हैं और उनकी मां अनिता सोनी सफाई कामगार के पद पर जोन 5 में कार्यरत हैं। जबकि नियम के अनुसार इन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।
Published on:
21 Feb 2026 12:01 am
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