
Driving License
रायपुर. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए अब ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र मिलेगा। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी करने पोर्टल शुरू किया। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन किया गया है।
ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होने से आवेदक और चिकित्सक दोनों को सुविधा होगी। यह परिवहन विभाग के ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और पेपरलेस बनाने की दिशा में पहला कदम है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के पेपरवर्क की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और मेडिकल प्रमाण पत्र संबंधी होने वाले शिकायतों पर भी लगाम लगेगी।
प्रमाणपत्र जरूरी
40 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को कर्मशियल और सामान्य लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। आवेदन के साथ फॉर्म 1ए में मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इस समय ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डाक्टर के पास फॉर्म 1ए का प्रारूप ले कर जाना पड़ता था।
इसके चलते कई बार परिवहन कार्यालय में फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करने की शिकायतें भी प्राप्त होते रही है। इसका निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हॉस्पिटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया है।
निशुल्क पासवर्ड मिलेगा
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र ऑनलाइन देने के लिए कोई भी डॉक्टर जो यह कार्य करना चाहते है वह परिवहन विभाग से बिना किसी शुल्क के आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। सारथी पोर्टल का आईडी और पासवर्ड लेने के बाद वह राज्य में कहीं भी ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते है।
लाइसेंस बनवाने वाले आवेदक को फॉर्म भरने के बाद डॉक्टर पास जाकर अपना आवेदन नंबर बताना पड़ेगा। इस दौरान डॉक्टर के द्वारा आवेदन नंबर को सारथी पोर्टल में डालते ही आवेदक के मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। इसकी जानकारी देते ही फोटो सहित पूरा विवरण डॉक्टर को मिल जाएगा। इसका मिलान करते ही वह मेडिकल प्रमाण पत्र आनलाइन जारी करेंगे।
Published on:
25 Mar 2021 08:41 pm
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