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हाईकोर्ट ने लगाया OBC आरक्षण पर रोक,सरकार को लगा तगड़ा झटका

High court ban OBC reservation in State एक आदेश में न्यायालय ने राज्य शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए किए गए 27 फीसदी आरक्षण के प्रावधान पर रोक लगा दी है

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High court ban OBC reservation in State

हाईकोर्ट ने लगाया OBC आरक्षण पर रोक,सरकार को लगा तगड़ा झटका

रायपुर.High court ban OBC reservation in State देश के अलग-अलग राज्यों में आरक्षण को लेकर बड़ी बहस चल रही है। सरकारें अपने वोट बैंक और राजनीती चमकाने के लिए आरक्षण की घोषणा तो कर रही हैं। लेकिन न्यायालय सविंधान का हवाला देकर उस पर रोक लगा रही है। पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने वाली मध्य प्रदेश सरकार को जबलपुर हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।एक आदेश में न्यायालय ने राज्य शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए किए गए 27 फीसदी आरक्षण के प्रावधान पर रोक लगा दी है।दूसरी ओर इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के फैसलों पर भी सवाल उठाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विगत 8 मार्च 2019 को प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश के जरिए ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था जिसकी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई थी और बहुतों ने इसका विरोध किया था। कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए थे जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया। जाहिर है इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ सरकार पेशोपस में पड़ गई है।

दूसरी ओर इस फैसले ने छत्तीसगढ़ के उन लोगों का उत्साह और उम्मीद बढ़ा दी है जो छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरे दिनों पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है जिसके बाद एसटी को 32 फीसदी, एससी को 13 फीसदी तथा पिछड़ा वर्ग को 14 की बजाय 27 फीसदी आरक्षण यानि कुल 72 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। हालांकि अभी सरकार ने आदेश जारी नही किया है महज घोषणा ही हुई है।High court ban OBC reservation in State