रायपुर . पर्यावरण विभाग ने नदियों, तालाबों आदि में मूर्ति विसर्जन के संबंध में कलक्टर, पुलिस अधीक्षक व निगम प्रशासन को पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि विसर्जन के लिए नदियों व तालाबों के किनारे कुंड का निर्माण किया जाए, मूर्तियों के निर्माण में रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल न किया जाए और गणेश पूजन और नवरात्रि के दौरान स्थापित मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक न हो। पर्यावरण विभाग के जनसंपर्क अधिकारी एपी सावंत ने बताया कि विसर्जन स्थल पर वेस्ट मटेरियल ले जाना प्रतिबंधित है।