
दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले भी बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, बस करना होगा ये छोटा सा काम
रायपुर. How to Make Driving License in Chhattisgarh: जबसे नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए है। यही वजह है की अब लोग लोग वाहन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरुरी कागजात को बनवाने में लगे हुए हैं।
सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के साथ देखने को मिल रही है जो कि दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनावाया जाए। तो आपको बता दें कि, यदि आप किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो इस दशा में भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
ऐसे बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस
एक रिपोर्ट के अनुसार यदि आप किसी दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं और आपके पास आपके मूल राज्य के कागजात हैं तो उनका प्रयोग कर के Driving Licence बनवा सकते है। इसके लिए आपके पास अपने मौजूदा पते का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि तहसील द्वारा जारी और प्रमाणित किया गया हो।
रेंट एग्रीमेंट के अलावा आपको अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से एक लैटर प्राप्त करना होगा जिस पर ये दर्ज हो कि आप उक्त कंपनी में कार्यरत हैं। डॉक्यूमेंट्स देते समय आपके पास कंपनी का आईडी कार्ड होना भी जरूरी है, जिस पर आपका एम्प्लाई कोड दर्ज होना चाहिएं।
इन सभी दस्तावेजों के अलावा आपके पास अपना व्यक्तिगत आईडी कार्ड जैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि होना अनिवार्य है। जिस पर आपका मूल निवास स्थान के बारे में पूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिएं। हालांकि कुछ राज्यों में RTO इस बात से भी इंकार करता है कि वो दूसरे राज्य के प्रमाण पत्रों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता है। हाल के दिनों में ऐसे कुछ मामले सामने भी आए हैं।
Updated on:
30 Sept 2019 06:35 pm
Published on:
30 Sept 2019 06:32 pm
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