
हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अपनी ख़राब आर्थिक स्थिति की वजह से इन लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य तथा विभिन्न क्षेत्रों में अवसर की तलाश करते वक्त बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया में सरकार ने जातिगत आरक्षण देकर पिछड़े क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जातिगत आरक्षण की तरह ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सामान रूप से मौका देते हुए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा निकाली गई नौकरी की वैकेंसियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा मिलती है।
यह है पात्रता
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को आप अपने नजदीकी तहसील ऑफिस में जाकर तहसीलदार से बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वह लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है।
वहीं एससी/एसटी और ओबीसी क्षेत्र से आने वाले तबके इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसको खासतौर पर सामान्य वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शुरू किया गया है।
वहीं शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग या उससे कम आवासीय जमीन का होना जरूरी है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है। ऐसे में उसके पास पांच एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए।
अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। ऐसे में आपके पास पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्वयं घोषित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेजों की जरूरत होगी।
Published on:
30 Sept 2022 04:22 pm
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