
चोरों के पैसों से गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाना पड़ा महंगा, पुलिस ने प्रेमी को भेजा जेल
रायपुर. एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने से गर्भवती की मौत के मामले में डॉ. शकुन बागड़ी (70) को एक वर्ष की सजा और 10000 रुपए अर्थदंड किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सत्यानंद प्रसाद ने इसका फैसला सुनाया है।
मिली जानकारी के अनुसार 14 नवंबर 2007 में रूपेश श्रीवास्तव गर्भवती पत्नी मौसम श्रीवास्तव को लेकर बूढ़ापारा स्थित डा. शकुन बागड़ी के अस्पताल गए थे। प्रसव पीड़ा को देखते हुए उसे इंजेक्शन लगाया गया था। इसके बाद महिला की तबीयत बिगडऩे लगी। हालत को देखते हुए डॉक्टर उसे लेबर रूम में ले गए थे।
इस दौरान अचानक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। वहीं घटना के बाद मृतका के पति रूपेश ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। इस दौरान पता चला कि एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हुई थी।
14 गवाहों के बयान
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। इस दौरान 14 गवाहों के बयान लिए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सत्यानंद प्रसाद ने महिला की अस्पताल में मौत के मामले में डॉ. शकुन बागड़ी को जिम्मेदार ठहराते हुए सजा सुनाई है।
Published on:
11 Feb 2021 01:25 pm
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