
अगर आपके पास नहीं हैं ये 17 पहचान पत्र, तो इस अधिकार से हो जाएंगे वंचित
रायपुर । नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता अपने मताधिकार के लिए मतदान केन्द्र में 17 में से किसी भी एक पहचान पत्र को दिखा कर मतदान कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे 17 पहचान पत्रों में से किसी एक के द्वारा मतदान पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान स्थापित कर मतदान कर सकेगा।
इन दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान
इसमें भारत निर्वाचन आयोग व्दारा जारी किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक अथवा डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य अथवा केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय व्दारा उनके अधिकारियों और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रॉयविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल व्दारा जारी दसवीं अथवा बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय या विद्यालय व्दारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस का उपयोग कर मतदाता चुनाव में मतदान कर सकेंगे।
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Published on:
13 Dec 2019 07:35 pm
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