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New industrial policy: राज्य की नई औद्योगिकी नीति 2024-30 लाॅन्च, रोजगार प्रशिक्षण के लिए युवाओं को हर माह 15 हजार

New industrial policy: रायपुर में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लाॅन्च किया। इस दौरान सीएम ने कहा, हमने इस नई नीति को रोजगार परक बनाया है, ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।

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New industrial policy: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को नवा रायपुर में राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लाॅन्च किया। इस दौरान सीएम ने कहा, हमने इस नई नीति को रोजगार परक बनाया है, ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपए प्रतिमाह तक का अनुदान देंगे। इसके साथ ही विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मौजूद थे।

ज्यादा रोजगार, ज्यादा छूट

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रशिक्षण की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। इससे भी आगे बढ़कर हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई उद्योग एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी-स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे।

पर्यटन और हैल्थ हब पर भी फोकस

सीएम ने कहा, हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इससे हमारे राज्य में पर्यटन भी एक उद्योग की तरह विकसित होगा। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में किए जाने वाले निवेश को भी उद्योगों की तरह ही तमाम छूट एवं रियायतें पहली बार दी जाएंगी।

एसटी-एससी वर्ग के उद्यमियों को 1 रुपए प्रति एकड़ में जमीन

सीएम ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रुपए प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे हैं।

समस्या दूर करने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

सीएम ने उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए निराकरण प्रणाली विकसित करेंगे। इसमें हम 7 दिनों में समस्या निराकरण की जिम्मेदारी लेंगे और जिसे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा तय की जाएगी।

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