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Night Curfew in Raipur: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर में आज से नाइट कर्फ्यू लागू, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद, आदेश जारी

Night Curfew in Raipur: छत्तीसगढ़ में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रायपुर में नई पाबंदियों का एलान कर दिया गया है। रायपुर जिला प्रशासन के मुताबिक, आज से यानि रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बते तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है।

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Night Curfew in Raipur: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर में आज से नाइट कर्फ्यू लागू, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद, आदेश जारी

रायपुर. Night Curfew in Raipur: छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (Coronavirus in Chhattisgarh) के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रायपुर में नई पाबंदियों का एलान कर दिया गया है। रायपुर जिला प्रशासन के मुताबिक, आज से यानि रायपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बते तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है।

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वीमिंग पूल और लाइब्रेरी आदि को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को क्षमता के एक तिहाई लोगों की उपस्थिति के साथ संचालित की जा सकती हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे कोविड-19 रोकथाम दिशानिर्देश को सख्ती से लागू करने के लिए हर संभव उपाय करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकना और उससे संबंधित जोखिम को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना।

दिशा-निर्देशों के तहत कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आम गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं और 4 प्रतिशत या अधिक संक्रमण वाले जिलों में गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कहा गया है।

निर्देश दिया गया है कि ऐसे जिलों में धारा 144 और महामारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए और सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, स्विमिंग पूल और इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया जाए।

कहा गया है कि जिन जिलों में पिछले 7 दिनों में संक्रमण दर लगातार 4 प्रतिशत से कम रही है, वहां कलेक्टर अन्य जिले के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। सभी जिलों में सभी प्रकार के जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि जहां आवश्यक हो, वहां धारा 144 और महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।