
रायपुर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की शराब दुकानों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार अब बिना मास्क के शराब खरीदने पहुंचने वालों को शराब नहीं दी जाएगी। शराब दुकानों में कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए शासन ने दुकान को 10 हजार की राशि भी उपलब्ध कराई है। सभी कर्मचारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, हर दुकान के सामने बेरिकेटिंग करने और सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रख कर लाइन लगाने के आदेश दिया गए हैं।
सुरक्षाकर्मी तैनात
अधिक भीड़ वाली दुकानों में सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती करने को कहा गया है। सर्दी, खांसी की शिकायत वाले ग्राहक को चिंहित कर लाइन से अलग करने को कहा गया है। इसके अलावा दुकान के आस पास साफ सफाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दुकान कर्मी और परिवहन कर्मी समेत ग्राहकों के लिए पर्याप्त सैनीटाइजेशन करने को कहा गया है।
यह भी निर्देश
- दुकान में आने वाले कर्मी एवं परिवहन कर्मी तथा सुरक्षाकर्मी के माध्यम से ग्राहकों के सेनेटाईजेशन के लिये पर्याप्त सेनेटाईजर की व्यवस्था रखी जाए।
- दुकान खुलने एवं बंद होने पर पर्याप्त सेनेटाईजेशन करें।
- मदिरा दुकान भवन का समय-समय पर सेनेटाईजेशन किया जाये।
- मदिरा दुकान अंदर एवं बाहर आसपास साफ-सफाई पर ध्यान रखें।
- ग्राहकों में से कोई व्यक्ति सर्दी-खाँसी से ग्रस्त मरीज हो, तो उसे तत्काल भीड़ से पृथक करने गार्ड को हिदायत दें।
- जिला स्तर पर जांच दल गठित कर कोविड से संबंधित निर्देशों के पालन की प्रत्येक दुकान प्रतिदिन 05 बार निरीक्षण करायें तथा जांच प्रतिवेदन प्राप्त करें।
अब एक घंटे कम खुलेगी शराब दुकानें
कलेक्टर के नाइट कफ्र्यू का असर नगरीय निकाय की शराब दुकानों पर भी पड़ा है। अब राजधानी समेत सभी नगरीय निकायों में सुबह को 9 बजे से रात 9 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। इससे पहले 10 बजे रात तक दुकानें खुलती थी। बतादें कि ग्रामीण इलाकों में यह आदेश मान्य नहीं है। ग्रामीण इलाकों पहले की तरह दुकानें खुलेंगी और बंद होंगी।
Published on:
01 Apr 2021 10:12 am
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