
प्रदेश के 7000 कारोबारियों को नोटिस (photo source- Patrika)
GST Notice: स्टेट और सेंट्रल जीएसटी 44000 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने में जुटी है। इसके लिए बकाया टैक्स जमा नहीं करने वाले 7000 कारोबारियों और करदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। जिन कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है। उनमें से कई कारोबारी ऐसे हैं जिनका बकाया टैक्स है। साथ ही टैक्स की राशि में अंतर आया है। साथ ही उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्त होने के पहले टैक्स जमा करने कहा गया है।
उक्त दोनों ही विभाग 15 फरवरी तक हर हाल में कर वसूली का टार्गेट पूरा करने की कवायद कर रहे हैं। वहीं आयकर और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम भी टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों पर नजर रखे हुए है। इसके लिए विभाग के विशेष साफ्टवेयर की मदद से करोड़ो रुपए के टर्नओवर वाले फर्मो द्वारा जमा कराए जा रहे टैक्स और लेनदेन की जानकारी जुटा रही है। इसके इनपुट मिलने पर छापेमारी करने की तैयारी भी चल रही है।
बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टेट जीएसटी को करीब साढ़े 27 तथा सेंट्रल जीएसटी का 16 हजार करोड़ रुपए कर वसूली का लक्ष्य दिया गया है। इसमें सेंट्रल जीएसटी को करीब 81 फीसदी (13000 करोड़) और इसी तरह स्टेट जीएसटी को 76 फीसदी करीब 21000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। बता दें कि राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीएसटी, के साथ ही आयकर विभाग की टीम लगातार बकाया टैक्स के साथ ही विवादित प्रकरणों का निराकरण करने में जुटी हुई है।
GST Notice: जीएसटी ट्रिब्यूनल में कारोबारियों के 3000 विवादित प्रकरणों को 21 जनवरी से सुनवाई होगी। यहां ट्रिब्यूनल के गठन के बाद 1 जुलाई 2017 से अब तक के लंबित मामलों, बकाया टैक्स, छापेमारी के बाद रिकवरी और अन्य जीएसटी विवादों की सुनवाई होगी। इसके लिए नवा रायपुर स्थित न्यू जीएसटी भवन में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की शुरुआत होने वाली है।
केंद्र सरकार द्वारा राज्य पीठ रायपुर के लिए न्यायिक सदस्य के रूप में प्रदीप कुमार व्यास और तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) के रूप में सतीश कुमार अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। पदभार ग्रहण करते ही लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के साथ ही बकाया टैक्स भी जमा कराया जाएगा। बता दें कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए अब छापेमारी और सर्वे का सिलसिला शुरू होगा।
Published on:
13 Jan 2026 11:15 am

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