
रायपुर. राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अब कोचिंग सेंटरों में 11 माह बाद ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी। जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटर, स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी खोलने की अनुमति दे दी है। कलेक्टर एस.भारतीदासन ने जारी आदेश में कहा है कि ये संस्थाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी।
सुरक्षा नियमों के साथ कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी खोलने की अनुमति दी गई हैं। मार्च 2020 से ये सभी संस्थाएं कोरोना महामारी के कारण बंद कर थीं, जिन्हें अब आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिली है। बता दें कि स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थाएं अभी तक बंद हैं। इनमें ऑनलाइन कक्षाएं लग रही हैं। इनमें से कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी आदि को खोलने की अनुमति दे दी गई है।
रीडिंग ऑक्सीजोन का खुलेगा ताला
कलेक्टर के आदेश के बाद अब राजधानी का रीडिंग ऑक्सीजोन खुलेगा। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 2000 से ज्यादा छात्र-छात्राएं तैयारियां करते हैं। यहां पर भी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
सीसीटीवी लगाना जरूरी
संस्थान में रजिस्टर रखकर सभी व्यक्तियों का नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करने कहा गया है। इसके अलावा सभी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर जल्द पहचान करने में मदद मिलेगी।
रोज करनी होगी स्क्रीनिंग
कोचिंग में आने पर स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है। विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाएगा। कोचिंगों को प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूचना कलेक्टर की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी को देनी होगी।
सेनिटाइज करना होगा भवन
कोचिंग खोलने से पहले पूरे भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी इत्यादि को सेनिटाइज करना होगा। हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों के आवागमन में इस्तेमाल करने वाले वाहनों को सेनिटाइज करना होगा। विद्यार्थियों को छह फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा।
दो बैच में आधे घंटे का अंतराल रखना अनिवार्य
एक बैच और दूसरे बैच के बीच में आधे घंटे का अंतराल रखना होगा। दोनों बैचों के बीच क्लास रूम को सेनिटाइज करना होगा। मास्क लगाना होगा। कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों का ध्यान रखने के लिए संस्थान में कैमरों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें रोज एंट्री दी जाएगी।
इन शर्तों का पालन करना होगा
- संस्थान में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वॉशरूम सैनिटाइज करना होगा।
- लैपटॉप, नोटबुक बदलने करने की अनुमति नहीं।
- संस्थान का कैंटीन यथासंभव बंद रखा जाए।
- सीसीटीवी लगाएं, ताकि कोरोना मरीज मिलने कांटेक्ट ट्रेसिंग हो सके।
- संस्थान में फीजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं सैनिटाइज जरूरी।
- कुर्सी के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
- संस्थान में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।
- थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी संस्थान के संचालक/प्राचार्य की होगी।
- संस्थान की बैठक क्षमता, यदि कम हो तो विद्यार्थियों/प्रशिक्षियों को अलग-अलग समय में बुलाया जाए।
- एसी की रेंज 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रखना होगी।
- उपस्थिति के लिए कांटेक्ट लेस उपस्थिति की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- किसी व्यक्ति/विद्यार्थी में यदि कोरोना के लक्षण लगते हैं तो उसको तत्काल आइसोलेटेड करना होगा।
- संस्थान में कोविड-19 से बचाव के लिए उपाय के लिए बैनर, पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा।
- संस्थान में पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है।
- संस्थान में एक रजिस्टर होगा जिसमें सभी व्यक्तियों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा।
- कंटेनमेंट जोन में संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी। क्षेत्र घोषित होने के बाद तत्काल संस्थान बंद करना होगा।
Published on:
10 Feb 2021 10:45 am
बड़ी खबरें
View Allरायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
