
आयोग ने दिया सहकारी समिति के 8 खातेदारों को ब्याज सहित 32.71 लाख देने का आदेश
रायपुर। Chhattisgarh News: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने महासमुंद के बिरकोनी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित के 8 खाताधारकों को ब्याज सहित 32 लाख 71045 रुपए देने का आदेश दिया है। साथ ही सेवा में निम्नता बरतने पर वाद व्यय के रूप में प्रत्येक खातेधारक को 2000-2000 रुपए देने कहा है। वहीं सहकारी समिति की अपील को खारिज कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष एवं न्यायामूर्ति गौतम चौरडि़या एवं सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा ने इसका फैसला सुनाया। उन्होंने समिति को जल्दी ही खाताधारकों द्वारा जमा कराए गई रकम को वापस लौटाने कहा है।
रकम नहीं लौटाने से खाताधारक थे परेशान
ग्रामीण सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिरकोनी शाखा में 8 ग्रामीण द्वारा रकम जमा कराई गई थी। इसमें 4 ने फिक्स और 4 का बचत खाता था। 2013 में इसकी अवधि पूरी होने पर रकम निकालने के लिए आवेदन दिया था। लेकिन, समिति के पदाधिकारी उन्हें चक्कर लगवा रहे थे। परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जहां खाताधारकों के पक्ष में फैसला दिया गया था। इसके बाद भी रकम का भुगतान नहीं करने पर जुलाई 2017 में जिला उपभोक्ता फोरम महासमुंद में अपील की। जहां हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए जिला फोरम ने रकम देने का आदेश पारित किया।
फोरम के खिलाफ अपील
जिला फोरम महासमुंद के फैसले के खिलाफ समिति ने राज्य आयोग में अपील की। साथ ही बताया कि फिक्स डिपाजिट और बचत खाता खोलने वाले प्रत्येक खाताधारक को नियमानुसार 1517 रुपए से लेकर 30000 रुपए लौटाए गए है। बकाया रकम जल्दी ही दी जाएगी। समिति में घोटाला होने के कारण रकम लौटाने में परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए लोन के लिए आवेदन दिया गया है। आयोग अध्यक्ष ने समिति की अपील को खारिज करते हुए फिक्स डिपॉजिट करने वाले 4 लोगों को 12000 और बचत खाता खोलने वाले 4 खाताधारकों को 8000 रुपए देने का आदेश दिया गया है।
Published on:
01 Nov 2023 02:53 pm
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