
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन (photo source- Patrika)
CG News: विधानसभा में बुधवार को छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब महिलाओं को रात 9 से सुबह 6 बजे तक काम करने की सशर्त अनुमति होगी।
इसके साथ ही यदि एक दिन में 9 घंटे एवं सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य किया जाता है तो वह ओवर टाइम माना जाएगा। यह संशोधन नियम 10 या अधिक कर्मचारी वाले दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा। विधानसभा में मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह विधेयक सदन में पेश किया था। विपक्ष की गैर मौजूदगी में इसे पारित किया गया।
CG News: किसी भी कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे से अधिक निरंतर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगा। किसी दुकान या स्थापना में एक पाली में विश्राम अंतराल सहित कार्य के कुल घंटे की अवधि, साढ़े 10 घंटे से अधिक नहीं होगी और यदि कर्मकार को अनिरंतर प्रकृति के कार्य या अतिआवश्यक कार्य सौंपे गए हैं तो कार्य की कुल अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होगी।
Updated on:
18 Dec 2025 10:03 am
Published on:
18 Dec 2025 10:02 am
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