
Elections of Panchayat Raj: टोंक जिला प्रमुख सीट सामान्य महिला के लिए हुई आरक्षित, 7 पंचायत समितियों में से तीन महिला होगी प्रधान
रायपुर. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है। 50 फीसदी और उससे अधिक जनजाति बहुल क्षेत्र में उसी वर्ग के प्रतिनिधित्व देने सीटें निर्धारित करने कहा है। इसका पालन नहीं करने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, आदिम जाति और अनुसूचित जाति को पत्र लिखा है। साथ ही आरक्षित सीट से नामांकन जमा करने वालों से शपथपत्र जमा करवाने कहा गया है। ताकि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत चुनाव करवाया जा सके। साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके।
बता दें कि राज्य में 28 जनवरी से तीन चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन 30 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें पांचवी अनुसूचित में शामिल आदिवासी बाहुल्य अनुसूची क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र शामिल है। जहां संविधान के तहत पेशा एक्ट को लागू किया गया है।
शपथपत्र में देना होगा ब्यौरा
आरक्षित सीटों से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन जमा करने वालों से शपथपत्र जमा कराने कहा है। 50 रुपए के गैर न्यायिक स्टांप पेपर में ब्यौरा देने को कहा गया है। इसमें संबंधित का नाम, पिता का नाम,जाति एवं जनजाति वर्ग क्रमांक, धर्म, ग्राम-पोस्ट थाना, वार्ड एवं मतदाता क्रमांक का उल्लेख करने कहा गया गया।
इसमें किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि पिछले काफी समय से फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने पेशा एक्ट का उल्लघन किए जाने की शिकायत आयोग को मिल रही थी। इसे देखते हुए सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखा गया था।
सख्ती से पालन करने के निर्देश
अजजा आयोग सचिव एचकेएस उइके ने कहा, शिकायत के बाद पंचायत चुनाव में आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग और सभी संबंधित विभाग के प्रमुख को पत्र लिखा गया है।
Published on:
26 Dec 2019 02:29 pm
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