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Passport Verification: पासपोर्ट बनाने में अब नहीं होगा झंझट, पुलिस वेरिफिकेशन में हुआ बड़ा बदलाव…जानिए अब कैसी होगी प्रक्रिया?

Raipur News: पासपोर्ट के लिए पर्सनल वेरिफिकेशन के वास्ते अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिले के 31 थाने आज से आनलाइन हो गए हैं। आवेदन पासपोर्ट ऑफिस से सीधे थाने पहुंचेगा। थाने से वेरिफाई होकर सीधे रिटर्न पासपोर्ट ऑफिस लौटेगा।

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Passport Verification

PASSPORT APPLICATION PROCESS: पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब जिले में और भी सरल और त्वरित हो गई है। जिले के 31 थानों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रणाली से जोड़ दिया गया है, जिससे पासपोर्ट आवेदन की जांच प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो गया है। इस कदम से पासपोर्ट आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो पहले वेरिफिकेशन के लिए 10 से 15 दिनों का इंतजार करते थे। नई प्रणाली से पासपोर्ट आवेदन सीधे पासपोर्ट ऑफिस से संबंधित थाने तक पहुंचेगा। थाना अधिकारी इसे जांचने के बाद तुरंत पासपोर्ट ऑफिस को वापस भेजेंगे। यह पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है, जिससे समय की बचत होगी और आवेदन की स्थिति के बारे में जल्द जानकारी मिल सकेगी।

थानों को मिले टेबलेट

रायपुर जिले के 31 थानों को पुलिस हेडक्वार्टर से ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए टेबलेट दिए गए हैं। सिविल लाइन, देवेंद्र नगर और विधानसभा थाने में पहले से ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध थी।

Passport Verification: डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम

यह पहल ’डिजिटल इंडिया’ अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक सुलभ और त्वरित बनाना है। इसमें पारदर्शिता भी बढ़ी है। अब आवेदक ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं और देरी से बच सकते हैं।

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पुलिस को प्रशिक्षण

रायपुर पुलिस ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारियों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रणाली का उपयोग सिखाया गया है।

Passport Verification Rule: प्रक्रिया में बदलाव

पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आवेदक को थाने में व्यक्तिगत रूप से जाकर सभी दस्तावेज जमा करने पड़ते थे। इसके बाद पुलिस अधिकारी दस्तावेजों की जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार करते थे, जिसमें 10 से 15 दिनों का समय लग जाता था।

यह है नियम

पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदक को पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, मार्कशीट, पैन कार्ड, बैंक या डाकघर का पासबुक, शस्त्र अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा सेवा फोटो पहचान पत्र या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन जारी जन्म प्रमाण पत्र में कोई तीन प्रमुख पहचान देना अनिवार्य है। इसका आवेदन ऑनलाइन या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र के जरिए जमा करने पर इसकी जांच की जाती है।

सभी दस्तावेज सही होने पर पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर पासपोर्ट जारी किया जाता है। बता दें कि सामान्य पासपोर्ट के लिए 1500 और अर्जेंट के लिए 3500 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। तत्काल पासपोर्ट सारी दस्तावेजी खानापूर्ति होते ही 3 से 5 दिन में बनता है। वहीं, सामान्य पासपोर्ट की प्रक्रिया में 40 दिन लगते हैं।