
PDS लाखों के राशन की हेराफेरी का खुलासा, महिला-पुरुष के खिलाफ ठगी-गबन का FIR दर्ज(photo-patrika)(फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
CG PDS Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिला स्व सहायता समूह के फर्जी अध्यक्ष बनकर राशन दुकान संचालित करने वाले महिला-पुरुष के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, ईसी एक्ट और गबन का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने पीडीएस के लाखों रुपए के राशन की हेराफेरी भी की है।
इसका खुलासा होने पर खाद्य विभाग ने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोनों की तलाश में पुलिस लगी है। पुलिस के मुताबिक खमतराई इलाके में मां कंकाली महिला स्व सहायता समूह की ओर से शासकीय उचित मूल्य की दुकान आईडी 441001194 और 441001014 का संचालन किया जा रहा था।
इस दौरान संचालकों ने उचित मूल्य की दुकान आईडी 441001194 में 222.69 ङ्क्षक्वटल चावल और 3.24 ङ्क्षक्वटल शक्कर का गबन किया। उचित मूल्य की दुकान आईडी 441001014 में 241.58.69 ङ्क्षक्व. चावल और 0.71 क्वि. शक्कर की कमी मिली।
शासकीय राशन दुकानों के संचालन करने वालों ने करोड़ों का घोटाला किया है। नागरिक आपूर्ति निगम से जारी हुए राशन को राइस मिलरों को बेच रहे हैं। इसके अलावा दुकानों में राशन की कमी पाए जाने पर उसकी राशि का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। वर्ष 2021 से 2023 के बीच जिले के कई राशन दुकानों में इस तरह की गड़बड़ी पाई गई है।
जांच में खुलासा होने पर खाद्य विभाग ने दोनों दुकान के संचालक शशि सोनी और जनक सोनी को नोटिस जारी कर राशन के संबंध में जानकारी मांगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों दुकानों को निलंबित कर दिया गया। इससे लाखों रुपए के पीडीएस राशन का घोटाला उजागर हुआ। बाद में एक दुकान को निलंबन से मुक्त कर दिया गया। इस बीच मां कंकाली महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव, संचालक मंडल आदि फर्जी होने की शिकायत खाद्य संचालनालय में की गई
खाद्य विभाग ने फिर पूरे मामले की जांच कराई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि शशि सोनी और जनक सोनी फर्जी अध्यक्ष और संचालक के रूप में राशन दुकानों का संचालन कर रहे थे। और इसकी आड़ में पीडीएस के लाखों रुपए के राशन का गबन भी किया। इसके बाद खाद्य विभाग ने पूरे मामले की शिकायत खमतराई थाने में की।
खमतराई पुलिस ने मामले की जांच के बाद मां कंकाली महिला स्व सहायता समूह की संचालिका शशि सोनी व जनक सोनी के खिलाफ धारा 420, 409, 34 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 7 के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले में अभी दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
Updated on:
20 Sept 2025 09:07 am
Published on:
20 Sept 2025 09:04 am
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