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अब महीने के 2 रुपये से भी कम खर्च पर मिलेगा इंश्योरेन्स, जानिए इसके बारे में

आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा साल 2015 में की गई थी।

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पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक ऐसी स्कीम है जो बेहद मामूली रकम में दुर्घटना बीमा कराने की सुविधा देता है प्रतिमाह 2 रूपए से भी कम खर्च कर आप 2 लाख रूपए से भी अधिक का दुर्घटना बीमा करा सकते हैं। यह योजना 18 साल से 70 साल की उम्र के लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं।

कितना मिलेगा एक्सीडेंटल कवरेज
यदि इस योजना के अंतर्गत बीमा लेने वाले व्‍यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रुपये सुरक्षा बीमा के तौर पर मिल सकते हैं।चूंकि इसमें एक्सीडेंटल कवरेज (पूर्ण 2 लाख / आंशिक 1 लाख ) रुपये का मिलता है तो इसके तहत मृत्यु और पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि दिए जाने का प्रावधान है।

यह हैं प्रमुख शर्तें
इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
आवेदक के पास बचत खाता होना चाहिए जिसके जरिए वे योजना से जुड़ सकें।

पात्रता
आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
आवेदक को योजना से जुड़ने के पश्चात प्रति वर्ष 20 रूपए की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होंगी।
यह योजना एक वर्ष तक वैध होगी जिसके बाद इसे रिन्यू कराना होगा।

आधार है अनिवार्य
इस योजना के लिए आवेदनकर्ता को सबसे पहले आधार को बैंक से जोड़ना होगा। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा। इस योजना में केवल एक बैंक खाते के द्वारा शामिल हुआ जा सकता है।

आवेदन करने का तरीका
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रजिस्टर कराने के लिए अकाउंट होल्डर को अपने उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा में लॉगिन करना होगा जहां उसका बचत खाता है। एक व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से पीएम सुरक्षा बीमा योजना का फायदा ले सकता है। स्कीम में 1 जून से 31 मई तक एक साल का कवर होता है, जिसे हर साल बैंक के जरिए रिन्यू कराना होता है। स्कीम में प्रीमियम की रकम सभी टैक्स सहित 20 रुपये हर साल के हिसाब से प्रति सदस्य होती है जो ऑटो-डेबिट सर्विस के जरिए प्रत्येक साल 1 जून को या उससे पहले बीमाधारक के खाते से काट ली जाती है।