11 जुलाई 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Punishment: अश्लील वीडियो दिखाकर बेटी से बलात्कार, दोषी पिता को उम्रकैद

अपनी बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। तीन साल पहले रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में हुई घटना की विशेष न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने सुनवाई की। साथ ही कहा कि बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले को सजा देना अनिवार्य है। ताकि समाज में इस तरह की शर्मनाक घटना दोबारा न हो।

Punishment: अश्लील वीडियो दिखाकर बेटी से बलात्कार, दोषी पिता को उम्रकैद
Punishment: अश्लील वीडियो दिखाकर बेटी से बलात्कार, दोषी पिता को उम्रकैद

पवित्र रिश्ते को किया कलंकित, सजा देना अनिवार्य: न्यायाधीश

विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि तेलीबांधा निवासी 12 साल बालिका ने अपने ही पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। तेलीबांधा पुलिस को बताया कि उसके पिता राहुल (35) अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म करते थे। इसकी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देते थे। डर के चलते चुप रहने के कारण 7 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2024 तक जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

हरकतों से परेशान होकर पीडि़ता ने उठाया कदम

पिता की हरकतों से परेशान होकर बालिका ने इसकी जानकारी अपनी मां को बताई। साथ ही थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की। विवेचना के दौरान पीडि़ता सहित परिजनों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद केस डायरी कोर्ट में पेश की। जहां विशेष न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिता राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।

होता है अविश्वास का वातावरण निर्मित, सबक मिलना जरूरी

विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी स्वयं की 16 वर्ष से कम उम्र की बेटी के साथ दुष्कर्म का दोषी है। पिता-पुत्री का रिश्ता अत्यंत ही पवित्र होता है। अभियुक्त ने इस प्रकार का अपराध कर न केवल अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया बल्कि पिता-पुत्री के पावन रिश्ते को भी कलंकित किया है। ऐसे कृत्यों से समाज में अविश्वास का वातावरण निर्मित होता है। साथ ही यह कृत्य मानवता को कलंकित करता है। ऐसे लोगों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाना उचित नहीं है।