विशेष लोक अभियोजक विमला ताण्डी ने बताया कि तेलीबांधा निवासी 12 साल बालिका ने अपने ही पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। तेलीबांधा पुलिस को बताया कि उसके पिता राहुल (35) अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म करते थे। इसकी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देते थे। डर के चलते चुप रहने के कारण 7 जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2024 तक जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
पिता की हरकतों से परेशान होकर बालिका ने इसकी जानकारी अपनी मां को बताई। साथ ही थाने में जाकर शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की। विवेचना के दौरान पीडि़ता सहित परिजनों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद केस डायरी कोर्ट में पेश की। जहां विशेष न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पिता राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी स्वयं की 16 वर्ष से कम उम्र की बेटी के साथ दुष्कर्म का दोषी है। पिता-पुत्री का रिश्ता अत्यंत ही पवित्र होता है। अभियुक्त ने इस प्रकार का अपराध कर न केवल अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया बल्कि पिता-पुत्री के पावन रिश्ते को भी कलंकित किया है। ऐसे कृत्यों से समाज में अविश्वास का वातावरण निर्मित होता है। साथ ही यह कृत्य मानवता को कलंकित करता है। ऐसे लोगों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाना उचित नहीं है।
Published on:
15 Jun 2025 12:14 am