ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि शहर की सफाई के संबंध में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। दो सप्ताह में कमिश्नर नगर पालिका निगम, निर्वाचित प्रतिनिधि और मेयर यह सुनिश्चित करेें कि साफ-सफाई के पालन के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे और बरसात के पानी के साथ सरोना ट्रेचिंग ग्राउंड से कचरा खारुन नदी में नहीं जाएगा। साफ-सफाई के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाने पर ट्रिब्यूनल छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को केस दर्ज करने का आदेश भी दिया है।