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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले सौतले पिता को बीस साल की सजा, 10 दिन में ही आया फैसला

- पुलिस ने 48 घंटे के भीतर चालान किया था पेश- महिला ने अपनी 8 साल की बेटी से दुष्कर्म होने की शिकायत की थी

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किशोरी को फुसलाकर बलत्कार करने वाला हुआ गिरफ्तार

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रायपुर. नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले सौतले पिता को न्यायालय ने बीस साल की कड़ी सजा दी है। अलग से अर्थदंड भी लगाया है। मामले में रायपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके 48 घंटे के भीतर ही चालान पेश किया था। इसके बाद फास्टट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी।

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उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर 2020 को राजधानी के एक थाने में एक महिला ने अपनी 8 साल की बेटी से दुष्कर्म होने की शिकायत की थी। दुष्कर्म करने वाला पीडि़त नाबालिग का सौतेला पिता शंभू बीन था। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। इसके बाद शंभू को गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद टीआई संजय पुंढीर के नेतृत्व में 48 घंटे के भीतर चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक कोर्ट राजीव कुमार के न्यायालय में शुरू हुई। मामले में 19 जनवरी से ट्रायल शुरू हो गया और महज 10 दिन बाद ही 29 जनवरी को कोर्ट ने शंभू को 20 साल की सजा और 70 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। शासन की ओर से लोकअभियोजक मोरिशा नायडु ने पैरवी की।

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पुलिस की प्राथमिकता में है
दुष्कर्म के मामलों को लेकर पुलिस गंभीर है। एसएसपी अजय यादव ने सभी थानेदारों को दुष्कर्म संबंधित मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी और चालान पेश करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे मंदिरहसौद थाने में भी पुलिस ने बहुत कम समय में चालान पेश किया था।