1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर : मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी दर अब 193 रूपए, नई दर 1 अप्रैल 2021 से होंगी प्रभावी

मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रूपए मजदूरी दर निर्धारित थी।

less than 1 minute read
Google source verification
रायपुर : मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी दर अब 193 रूपए, नई दर 1 अप्रैल 2021 से होंगी प्रभावी

रायपुर : मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन मजदूरी दर अब 193 रूपए, नई दर 1 अप्रैल 2021 से होंगी प्रभावी

रायपुर. छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन 193 रूपए मजदूरी मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रूपए मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें तीन रूपए की बढ़ोतरी की गई है।
उधर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अभी तक मनरेगा मजदूरों को नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है और वे इसे पाने के लिए पंचायत अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें चलता कर रहे हैं लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे ऐसे में अपनी दैनिक जरूरतों के खर्चे पूरे कर सकें।