RTE के तहत गरीब छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश का मिला एक और मौका इसके तहत अंत्योदय, प्राथमिकता और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के समस्त राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय से 5 वर्षों में मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से अनिवार्य रूप से हटाए जाएंगे।
खर्च करने में ये MLA निकले कंजूस, विधायक निधि फंड से एक रुपया भी नहीं किया खर्च नवीनीकरण के लिए कार्डधारक मुखिया को मुखिया एवं परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता का प्रथम पृष्ठ, वर्तमान राशन कार्ड का प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न किया जाना है। आवेदक अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर सत्यापन केन्द्र में जमा कर सकेंगे।
वन अधिकारी के करतूतों का खुला राज, जंगल में चोरी छिपे करता था ये काम, हुआ सस्पेंड बतादें कि वर्ष 2019-20 वित्तीय वर्ष से सभी राशनकार्ड अमान्य हो गए हैं। दरअसल, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के खंड 4 उपखंड 6 के प्रावधानों के मुताबिक राशनकार्ड जारी किए जाने के 5 वर्ष तक ही उसकी वैधता है। प्रदेश में 2013-14 में नए राशन कार्ड (Ration Card Renewal) बनाए गए थे।
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