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आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया,1000 रुपए से ज्यादा निकालने पर भी पाबंदी

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने ग्राहकों को दिलाया भरोसा और कहा 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बतौर एमडी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही सभी जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे। ग्राहकों के पैसे हमारे पास सुरक्षित हैं।

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आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया,1000 रुपए से ज्यादा निकालने पर भी पाबंदी

आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया,1000 रुपए से ज्यादा निकालने पर भी पाबंदी

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को यहां मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर किसी भी प्रकार के व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगा दी है, जिससे बैंक के निवेशकों और शहर में व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है। आरबीआई के आदेश के बाद बैंक की ब्रांच के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई और लोग हंगामा करने लगे। हालांकि बैंक ने कहा है कि निवेशकों की रकम सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक बैंक के पास ग्राहकों का साढ़े 11 हजार करोड़ रुपए जमा हैं। इसलिए ग्राहक बेहद परेशान हैं। इस बैंक की ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में स्थित है। शीर्ष बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1000 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं निकाल सकते हैं। पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपोजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी है। इसके अलावा बैंक को कोई भी नया लोन ना देने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने बताया है कि पीएमसी बैंक पर ये पाबंदियां 6 महीने तक लागू रहेंगी। पीएमसी बैंक के प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस ने कहा कि ग्राहकों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
बता दें कि आरबीआई बैंकों की हालत पर निगरानी रखता है और किसी बैंक की वित्तीय स्थिति चिंताजनक होने की हालत में ऐसे निर्देश जारी करता है। हालांकि पीएमसी बैंक पर लगाई गईं पाबंदियों को लेकर आरबीआई ने कोई भी वजह नहीं बताई है। आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है, ''रिजर्व बैंक के निर्देशों को इस (बैंक) के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. बैंक अगले नोटिस/निर्देशों तक बैंकिंग बिजनेस करना जारी रखेगी।'' आरबीआई ने बैंकिग रेलुगेशन एक्ट 1949 में की विभिन्न धाराओं के तहत विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर सहकारी बैंक पर ये पाबंदियां लगाई हैं। केंद्रीय बैंक अब पीएमसी बैंक की लेन-देन पर कड़ी नजर रखेगा।

बैंक के एमडी ने ग्राहकों को दिलाया भरोसा और कहा''
आपकी रकम हमारे पास सुरक्षित, जल्द ही इस स्थिति से उबरेंगे
इस पूरे मामले पर पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी जॉय थॉमस का बयान आया है। थॉमस ने कहा कि हमें आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का खेद है। इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बतौर एमडी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही सभी जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे। ग्राहकों के पैसे हमारे पास सुरक्षित हैं।
जॉय थॉमस ने आगे कहा कि अनियमितताओं को सुधार कर प्रतिबंधों को हटाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। मुझे पता है कि यह आप सभी के लिए एक मुश्किल समय है। मुझे यह भी पता है कि कोई भी माफी इस दर्द को खत्म नहीं कर सकती है। आप सभी से अपील है कि कृपया हमारे साथ रहें और सहयोग करें। हम विश्वास दिलाते हैं कि जल्द इस स्थिति से उबरेंगे और मजबूत होंगे।