
मोबाइल लूटने वाले दो युवकों को उम्रकैद (Photo Patrika)
CG News: मोबाइल लूट के तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राजधानी का यह संभवत: पहला मामला होगा जब इस तरह की लूट में बड़ी सजा दी गई है। दोषियों ने युवक पर चाकू से हमला करने के बाद उससे 13000 रुपए का मोबाइल लूट लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने दोषियों पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि आज आम नागरिक का जीवन असुरक्षित हो गया है। इसलिए केवल चोट की प्रवृत्ति महत्व नहीं रखती है, बल्कि यह चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति सुबह या किसी समय घर से घूमने या कहीं जाने के लिए निकलता है और उस व्यक्ति के साथ लूटपाट करके धारदार हथियार से चोट पहुंचाई जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति तथा उसके परिवार एवं आस-पास के लोगों में भय का वातावरण निर्मित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपराध करने वाले को कम सजा दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
1 सितंबर 2022 को गुढ़ियारी निवासी देवेन्द्र साहू मार्निंग वॉक पर निकला था। गुढ़ियारी के ही शेख शब्बीर (24) और आशीष मिर्झा (25) ने चाकू से हमला करके उसका मोबाइल लूट लिया। भागते समय देवेन्द्र ने वाहन का नंबर नोट कर लिया था। गिरफ्तारी हुई और न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह सजा सुनाई।
Published on:
05 Aug 2025 08:36 am
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