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अगर आप भी चलाते हैं ऐसी गाड़ियां तो हो जाए सावधान, जल्द ही RTO कर देगा ब्लैकलिस्टेड

अगर आप भी बिना परमिट और रजिस्ट्रेशन वाली गाड़िया चलाते है तो परिवहन विभाग आपको झटका देने वाला है।
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रायपुर

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Deepak Sahu

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Updated: 25 Sep 2018, 6:34 PM IST

RTO rules

अगर आप भी चलाते हैं ऐसी गाड़ियां तो हो जाए सावधान, जल्द ही RTO कर देगा ब्लैकलिस्टेड

रायपुर. अगर आप भी बिना परमिट और रजिस्ट्रेशन वाली गाड़िया चलाते है तो परिवहन विभाग आपको झटका देने वाला है। परिवहन विभाग का अमला ब्लैक लिस्टेड वाहनों का डाटा तैयार करने में जुटा हुआ है। पिछले काफी समय से इसकी शिकायत मिलने के बाद सभी जिलों में इसका डाटा मंगवाया गया है। इसे शीघ्र ही सभी आरटीओ और एआरटीओ को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

नए सॉफ्टवेयर में इसका डाटा फीड

लोगों से बिना परमिट, रजिस्ट्रेशन, टैक्स चोरी और जीवनकाल पूरा करने वाले वाहनों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। बताया जाता है कि नए सॉफ्टवेयर में इसका डाटा फीड किया जाएगा। इसके बाद वाहनों की तलाश करने सभी जिलों में अभियान चलेगा।

छत्तीसगढ़ में 30 लाख से अधिक वाहन परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड है। इसमें 10 फीसदी से अधिक वाहनों का जीवनकाल समाप्त हो चुका है।इसके बाद भी दोपहिया से लेकर भारी मालवाहक व यात्री बसों का संचालन किया जा रहा है। विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान के साथ ही सड़कों पर वाहनों की तादाद लगातार बढ़ रही है।

मोटर वीकल एक्ट के तहत ईंधन चलित वाहनों का जीवनकाल 10 से लेकर 15 वर्ष माना गया है। इसकी अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार फिटनेस जांच कराना जरूरी है। परीक्षण में खरा उतरने और टैक्स जमा करने के बाद ही विभाग इसके संचालन की अनुमति देता है। बिना अनुमति वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर नियमानुसार जुर्माने का प्रावधान है। गौरतलब है कि वाहन की खरीदी करते समय परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स की राशि एकमुश्त लेता है।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ओपी पाल ने बताया कि परिवहन विभाग के नए सॉफ्टवेयर में वाहनों का डाटा फीड किया जा रहा है। साथ ही ब्लैकलिस्टेड वाहनों की सूची भी बनाई जा रही है। इसके पूरा होने के बाद सभी जिलों में इसकी तलाश की जाएगी।