
CG News: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोला है। राज्य शासन द्वारा उनके लिए आठ घंटे की कार्यावधि निर्धारित करने के साथ ही साप्ताहिक अवकाश और महीने में एक दिन का संवैतनिक आकस्मिक अवकाश देने के संबंध में नए दिशा-निर्देश सभी नगरीय निकायों को जारी किए हैं।
साथ ही सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगरीय निकायों में लागू 'मिशन क्लीन सिटी' के तहत निर्मित अधोसंरचना तथा स्वसहायता समूहों के संचालन एवं संधारण के लिए वर्ष 2016 में जारी निर्देशों को संशोधित कर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा-निर्देश रायपुर, भिलाई और रिसाली को छोड़कर शेष सभी नगर निगमों तथा सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे।
निकायों में कार्यरत स्वसहायता समूहों की मांगों पर विचार के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निगम आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। सभी क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को समय-समय पर निकायों का भ्रमण कर इन निर्देशों का पालन कर प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
स्वच्छता दीदीयों-सफाई मित्रों की कार्यावधि आठ घंटे होगी।
प्रत्येक स्वच्छता दीदी-सफाई मित्र का कार्य रोस्टर स्व-सहायता समूह बनाएगा।
प्रत्येक सदस्य को रोटेशन आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।
सदस्यों का पंजीयन श्रम विभाग के पोर्टल पर होगा।
योजना के दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं कराए जाएंगे।
CG News: हर तीन माह में सभी सदस्यों का ब्लड टेस्ट, थॉयरॉइड टेस्ट, बीपी व शुगर टेस्ट, यूरीन टेस्ट, यूरीन कल्चर, यूरिक एसिड, एल्यूमिन टेस्ट, एलडीएच टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, वीएचडीएल टेस्ट एवं टीएचएस टेस्ट भी होगा।
Published on:
22 Feb 2025 10:13 am
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