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कारोबारियों के लिए बदले लाइसेंस नियम… गली से बाजार तक फीट के हिसाब से तय होगी फीस, नोटिफिकेशन जारी

Raipur News: राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सडक़ों की चौड़ाई के मापदंड के आधार पर गली-मोहल्लों से लेकर बड़े बाजारों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क (लाइसेंस फीस) तय कर दिए हैं, जिसमें 7.5 मीटर से कम व 15 मीटर से अधिक सडक़ की चौड़ाई के हिसाब से प्रतिवर्ग फीट सालाना लाइसेंस फीस कारोबारियों को जमा करनी होगी।
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रायपुर

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Khyati Parihar

•

Updated: 8 Nov 2025, 11:34 AM IST

( फोटो सोर्स - Freepik)

(फोटो सोर्स - Freepik)

CG News: राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सडक़ों की चौड़ाई के मापदंड के आधार पर गली-मोहल्लों से लेकर बड़े बाजारों के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क (लाइसेंस फीस) तय कर दिए हैं, जिसमें 7.5 मीटर से कम व 15 मीटर से अधिक सडक़ की चौड़ाई के हिसाब से प्रतिवर्ग फीट सालाना लाइसेंस फीस कारोबारियों को जमा करनी होगी। इस संबंध में 7 नवंबर को राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नगरीय प्रशासन विभाग ने विभागीय वित्तीय स्थिति को बेहतर करने व कर संग्रहण में वृद्धि को लेकर यह नियम जारी किए हैं।

नए नियमों के मुताबिक अब गली-मोहल्लों से लेकर बड़े बाजारों में व्यापार करने वाले छोटे, मध्यम वर्गीय कारोबारियों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रति वर्गफीट के हिसाब से लाइसेंस फीस जमा करना होगा। नियमों में यह भी जिक्र किया गया है कि गली-मोहल्लों से लेकर बड़े बाजारों में आवागमन में आम जनता को कोई परेशानी न हो। नए नियम के अंतर्गत लाइसेंस फीस 10 वर्षों के लिए मान्य होगी। विभाग के मुताबिक यह नियम छत्तीसगढ़ नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम-2025 कहलाएगा।

15 दिन में बाजारों की सूची का प्रकाशन

नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों का आदेश जारी किया है कि सडक़ों की चौड़ाई व व्यापार परिसर की स्थिति के मुताबिक प्रदेशभर के बाजारों की स्थिति की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर प्रकाशित करें। नगरीय निकायों का यह भी दायित्व होगा कि जहां-जहां बाजारों लग रहे हैं, वहां जानकारी प्राप्त करें, साथ ही स्थानों के मुताबिक नए बाजारों का चयन भी करें।

सड़क-फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गली-मोहल्लों से लेकर बड़े बाजारों से तात्पर्य सार्वजनिक सडक़ या फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं होगा। इसके साथ ही केंद्र, राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन किया जाना जरूरी होगा। अनुज्ञप्ति लेने के बाद नियम स्थान पर होर्डिंग, विज्ञापन या अवैध पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

सड़क की चौड़ाई के आधार पर न्यूनतम व्यापार लाइसेंस फीस

सडक़ की चौड़ाई - नगर निगम - नगर पालिका - नगर पंचायत

7.5 मीटर से कम - 4 - 3 - 2

7.5 से 15 मी. तक - 5 - 4 - 3

15 मीटर से अधिक - 6 - 5 - 4
(नोट-न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क-रुपए प्रति वर्ग फीट)

व्यापार परिसर की स्थिति - नगर निगम - नगर पालिका - नगर पंचायत

मोहल्ला-कॉलोनी में - 4 - 3 - 2

छोटे एवं मध्यम आकार के बाजारो में - 5 - 4 - 3

वृहद बाजारों में - 6 - 5 - 4
(नोट-न्यूनतम व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क-रुपए प्रति वर्ग फीट)

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