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बसों का दो महीने का टैक्स व अनयूज्ड वाहनों का शुल्क 5 गुना कम, संचालकों को राहत

कोरोना संक्रमण के दौरान बसों का नियमित संचालन नहीं होने का उल्लेख करते हुए सितंबर और अक्टूबर 2020 के देय मासिक टैक्स में छूट देने आदेश जारी किया गए है। इस छूट का लाभ लेने के लिए बस मालिकों को जून से अगस्त तक चालक-परिचालकों को वेतन एवं भत्ता दिए जाने का प्रमाणपत्र पेश करना पड़ेगा।
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बसों का दो महीने का टैक्स व अनयूज्ड वाहनों का शुल्क 5 गुना कम, संचालकों को राहत

बसों का दो महीने का टैक्स व अनयूज्ड वाहनों का शुल्क 5 गुना कम, संचालकों को राहत

रायपुर. राज्य सरकार ने बस मालिकों को राहत देने के दो महीने का रोड टैक्स माफ और अनयूज्ड वाहनों का मासिक शुल्क 500 रुपए से 100 रुपए मासिक कर दिया है। इस छूट का लाभ प्रदेश के करीब 11000 बस संचालकों को मिलेगा। परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव विजय कुमार धुर्वे द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

साथ ही 22 अक्टूबर को राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया है। इसमें कोरोना संक्रमण के दौरान बसों का नियमित संचालन नहीं होने का उल्लेख करते हुए सितंबर और अक्टूबर 2020 के देय मासिक टैक्स में छूट देने आदेश जारी किया गए है। इस छूट का लाभ लेने के लिए बस मालिकों को जून से अगस्त तक चालक-परिचालकों को वेतन एवं भत्ता दिए जाने का प्रमाणपत्र पेश करना पड़ेगा।

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वहीं बसों का संचालन नहीं करने और अनयूज्ड घोषित करने पर 100 रुपए प्रतिमाह परिवहन विभाग को शुल्क देना पड़ेगा। यह छूट 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। साथ ही मासिक टैक्स जमा कर दोबारा बसों का संचालन शुरू किया जा सकता है।

पहले भी मिली छूट

राज्य सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए यात्री बसों के अप्रैल, मई और जून का मासिक टैक्स माफ किया था। इसके बाद जुलाई और अगस्त में बसों को अनयूज्ड किए जाने पर 500 रुपए मासिक जमा करने का आदेश जारी किया था। तीसरी बार सितंबर और अक्टूबर का टैक्स माफी की गई है।

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