
रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने सीईओ का किया घेराव
कसडोल . पूर्व जनपद सदस्य पर जानलेवा हमले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जी मस्टररोल बनाकर राशि आहरण करने वाले रोजगार सहायक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर हितग्राहियों एवं ग्रामीणों ने जनपद सीईओ का घेराव कर दिया। जनपद सी ई ओ ने कहा कि जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत भेज दिया गया है। वहां से आदेश मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी।
कसडोल जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेल के प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने रोजगार सहायक बीरेन्द्र वर्मा पर उनके नाम पर स्वीकृत आवास में जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनके नाम मस्टररोल में दर्ज कर राशि आहरण करने की शिकायत की थी। इसकी जांच के लिए जनपद पंचायत द्वारा गठित जांच दल ग्राम पंचायत सेल पहुंचा था, जहां पर रोजगार सहायक के समर्थकों ने जांच दल को गाली गलौज देकर भगा दिया था। बाद में सभी संबंधित लोगों को जनपद पंचायत में बुलाकर बयान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों द्वारा शिकायत किए जाने से रोजगार सहायक तिलमिला गया और हितग्राहियों को जाति ***** शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर दी। इसकी लिखित शिकायत हितग्राहियों द्वारा पुलिस थाने में की गई है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे रोजगार सहायक एवं उनके समर्थकों के हौसले बुलंद होते गए और फलस्वरूप 27 मई के रात को यह घटना हो गई, जिसमें रोजगार सहायक के समर्थकों ने पूर्व जनपद वीरेन्द्र जायसवाल पर प्राणघातक हमला कर दिया।
पूर्व जनपद सदस्य पर हुए जानलेवा हमला के बाद हितग्राहियों एवं ग्रामीणों ने जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर उक्त रोजगार सहायक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर जनपद सीईओ का घेराव कर दिया। जनपद पंचायत सीईओ ने ग्रामीणों को बताया कि जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत भेज दिया गया है और वहां से आदेश मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
हमलावरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ग्राम पंचायत सेल के रोजगार सहायक बीरेन्द्र वर्मा के समर्थकों द्वारा पूर्व जनपद सदस्य पर किए गए जानलेवा हमले की खबर अखबारों में प्रकाशित होने एवं इतने बड़े गंभीर मामले जिससे गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया था और किसी की भी गिरफ्तारी नहीं किए जाने की खबर प्रकाशित होने के बाद आज 30 मई को पुलिस ने घायल वीरेन्द्र जायसवाल के बयान एवं प्रत्यक्षदर्शी लोगों के बयान के बाद तीन आरोपियों कृष्ण कुमार ऊर्फ पीलू (35) पिता दशरथ वर्मा, दीपक वर्मा (21) पिता रामगुलाल और दीपक साहू (29) पिता गणेश राम साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं डॉक्टर द्वारा दिए गए रिपोर्ट गंभीर चोट के आधार पर धारा 307 जोड़कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
Published on:
31 May 2020 05:11 pm
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