
आम कैदियों से अलग सेल में रखा गया विनोद को, कोर्ट ने भेजा 14 दिनों के लिए जेल
रायपुर . मंत्री के कथित सेक्स सीडी कांड के आरोपी विनोद वर्मा को एक बार फिर 3 जनवरी तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को धारा 156 (3) और धारा 91 के तहत लगाए गए आवेदन के तहत 3 जनवरी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला सीबीआई के स्पेशल जज शांतनु देशलहरा की अनुपस्थिति में नेहा उसेंडी ने सुनाई।
पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच विनोद वर्मा को शनिवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले मंत्री की कथित सेक्स सीडीकांड में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। संदेह के दायरे में आने वाले 14 लोगों के गुरुवार को बयान लिए गए। यह सभी दिल्ली, गाजियाबाद, भिलाई, दुर्ग और रायपुर के रहने वाले है। इनके नाम मोबाइल कॉल डिटेल को खंगालने के दौरान सामने आए थे। उनसे पूछताछ करने के लिए टीम लगातार दौड़ लगा रही है।
इसमें जेल भेजे गए विनोद वर्मा के परिवार वालों सहित इंदिरापुरम कालोनी के सुरक्षा गार्ड, स्थानीय निवासी दिल्ली के सीडी दुकानदार ईशु नारंग, रायपुर के होटल कारोबारी के भाई, भिलाई- दुर्ग और पाटन पांच लोगों के नाम बताए जा रहे है। इन सभी से सीडी के संबंध सवाल किया गया था। लेकिन, दिल्ली के दुकानदार को छोड़कर अन्य से कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जाता है कि उनसे मिली जानकारी के आधार पर कुछ अन्य लोगों से भी बयान लेने की तैयारी की जा रही है।
ब्लैकमेलर कौन
सीबीआई की टीम ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। बताया जाता है मोबाइल और सिम नंबर की शिनाख्त करने के बाद उसके खरीदार का सुराग भी मिल गया है। अब उसकी तलाश में टीम लगातार निगाह रखे हुए है। राज्य पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि कॉल डिेटल खंगालने के दौरान ही उसका सुराग मिल गया था। लेकिन, वह पिछले काफी समय से गायब बताया जा रहा है। इस नंबर पर फोन करने वालों दर्जनभर लोगों की सूची भी तैयार की गई थी। इसमें काफी चौंकाने वाले नाम सामने आए थे।
सूची बनाई
सीबीआई की टीम ने जेल में विनोद वर्मा के साथ मुलाकात करने वालों की सूची बनाई है। बताया जाता है कि इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आए है। प्रथम चरण में उन्हे बुलाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद रसूखदारों लोगों का बयान दर्ज किया जाएगा। ज्ञात हो कि अब तक इस मामले में 90 संदेहियों के नाम सामने आए है। इसमें से करीब 30 का बयान लिया जा चुका है।
तीन चरणों में जांच
सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीडीकांड की चार चरणों में जांच होगी। प्रथम चरण में दस्तावेज अपने कब्जे में लेने के बाद एसआईटी और राज्य पुलिस के अफसरों का बयान लिया गया है। इसमें बाद संदेहियों और उनके द्वारा दिए बयान की जांच की जाएगी। तीसरे चरण में पीडि़त और आरोपियों के साथ ही रसूखदार लोगों से पूछताछ होगी। इसके बाद चौथे चरण में गवाहों और एफएसएल रिपोर्ट के साथ अदालत में चालान पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि इस समय एसआई से मिले इनपुट और संदेहियों से लिए गए बयान के आधार पर जांच की कार्यवाही चल रही है।
Published on:
23 Dec 2017 03:14 pm
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